
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भत्ते और पेंशन के संसद सदस्य अधिनियम, 1954 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस तरह संशोधन होने के बाद एक अप्रैल, 2020 से सांसदों के भत्ते और पेंशन में 30 फीसदी की कमी की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के गवर्नरों ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कटौती का निर्णय लिया। यह धन भारत के समेकित कोष में जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 2020-21 और 2021-22 के दौरान एमपीलैड कोष के अस्थाई निलंबन को मंजूरी दी। जो साल के लिए एमपीलैड फंड की समेकित राशि 7900 करोड़ रुपये भारत के समेकित कोष में जाएगी।
Union minister @PrakashJavdekar says cabinet has approved Ordinance amending the salary, allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954 reducing allowances and pension by 30% w.e.f. 1st April 2020 for a year.